महिलाओं के हित संरक्षण व उनके अधिकारों के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अपर जनपद न्यायाधीश /सचिव सुरेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया

महिलाओं के हित संरक्षण व उनके अधिकारों के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अपर जनपद न्यायाधीश /सचिव सुरेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया

 

आनंद मोहन मिश्रा ब्यूरो चीफ बलिया

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया श्री अशोक कुमार के आदेशानुसार आज दिनांक 14.07.2023 को तहसील सभागार बांसडीह बलिया में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं के हित संरक्षण व उनके अधिकारों के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अपर जनपद न्यायाधीश /सचिव सुरेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया। 

कार्यक्रम का संचालन श्रीमती पूजा सिंह महिला कल्याण अधिकारी द्वारा किया गया, उनके द्वारा शासन की योजना बेटी बचाव, बेटी पढ़ाओं के बारे में जानकारी प्रदान करायी गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया द्वारा नामित रिर्सोस पर्सन श्री हंसराज तिवारी द्वारा उपस्थित महिलाओं विधिक रूप से जागरूक किया। जिला प्रोवेशन अधिकारी मो0 मुमताज द्वारा उपस्थित महिलाओं को सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। तहसीलदार बांसडीह श्री निखिल शुक्ला द्वारा भी लोगों को विधिक रूप से जागरूक किया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव सुरेन्द्र प्रसाद द्वारा अपने अध्यक्षीय उद्वोधन में कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को बताया कि यह कार्यक्रम माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन पर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने महिलाओं के प्रति होने वाले घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं के विरूद्ध विभिन्न अपराध, दहेज मृत्यु, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता महिला की लज्जा भंग करने, लैंगिक उत्पीड़न, पीछा करना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के अलावा महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार, गिरफ्तारी एवं बंदी महिलाओं के अधिकार सहित बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण, रख- रखाव तथा कल्याण अधिनियम के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति तक सुलभ न्याय पहुंचाना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है। इसी के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी को समान अवसर प्रदान करते हुए समाज के निर्बल वर्गों को आवश्यक विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसके    अतिरिक्त कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को सर्वांइकल कैंसर के बारे में जागरूक किया गया।  उन्होने बताया कि सर्वाईकल एक प्रकार का कैंसर है, जो गर्भाशय कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि की वजह से होता है। इस घातक बिमारी से एकमात्र बचाव जागरूकता है। महिलायें जागरूक होकर ही स्वस्थ एवं सेहतमंद जिन्दगी जी सकती है।

इस अवसर पर तहसीलदार बांसडीह श्री निखिल शुक्ला, जिला प्रोबेशन अधिकारी मो0 मुमताज, श्री हंसराज तिवारी रिर्सोस पर्सन, श्रीमती पूजा सिंह महिला कल्याण अधिकारी, निकिता सिंह व महिलायें उपस्थित रही ।

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